छत्तीसगढ़: नगर पंचायत के 3 वार्डो को कलेक्टर ने बनाया कंटेनमेंट जोन, एक ही दिन निकले 24 कोरोना मरीज
कोरोना का कहर
छत्तीसगढ़। नगर पंचायत भानुप्रतापपुर में वार्ड क्रमांक-01, वार्ड क्रमांक-09 और वार्ड क्रमांक-14 में कुल 24 व्यक्तियों के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण कांकेर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा उक्त संक्रमितों के घरों को चिन्हांकित करते हुए 100 मीटर की परिधि को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेमंेट जोन में प्रवेश, निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इन्सीडेंट कमाण्डर द्वारा दी जावेगी। कन्टेमेंट जोन में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी एवं कृषि कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से कन्टेमेंट जोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी के परामर्श व अनुमति से इन्सीडेंट कमाण्डर द्वारा पास जारी किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुए कन्टेमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे, अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेमेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी का होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जावेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक सर्विलांस, काॅन्टैक्ट टेªसिंग एवं सेम्पल जाॅच आदि की कार्यवाही की जावेगी।
कन्टेमेंट जोन में कार्यवाही के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा विभिन्न विभागीय अधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं। कानून एवं पुलिस व्यवस्था के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी भानुप्रतापपुर तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भानुप्रतापपुर को दायित्व सौंपा गया है। केवल एक प्रवेश, निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता भानुप्रतापपुर को दायित्व सौंपे गये हैं। इसी प्रकार कन्टेमेंट जोन में सेनेटाईजेशन की व्यवस्था हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भानुप्रतापपुर तथा एसओपी अनुसार घरों का एक्टिव सर्विलांस, दवा, मास्क, पीपीई किट एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए खण्ड चिकित्सा अधिकारी भानुप्रतापपुर और कन्टेमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार भानुप्रतापपुर को दायित्व सौंपे गये हैं।