छत्तीसगढ़: कलेक्टर ने दी होटल में शादी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति, आदेश जारी
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गरियाबंद। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गरियाबंद जिले में भी 31 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसी बीच गरियाबंद प्रशासन ने लॉकडाउन में आंशिक छूट देने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जिला कलेक्टर निलेश क्षीरसागर ने जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब कपड़ा, जूता, बर्तन, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, जनरल और सराफा बाजारा भी खुलेंगे। इन दुकानों के लिए प्रशासन ने दोपहर 12 से 2 बजे तक समय तय किया है। वहीं, मंडी भी दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी और सभी बैंक आधे स्टाफ के साथ काम करेंगे। प्रशासन ने होटल में शादी की अनुमति दे दी है, लेकिन 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।