छत्तीसगढ़: कलेक्टर ने रात 10 बजे तक ढाबा संचालित करने की दी अनुमति, आदेश जारी

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Update: 2021-05-27 10:51 GMT
फाइल फोटो 

छत्तीसगढ़। बेमेतरा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने एक संशोधित आदेश जारी कर जिले के नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के ग्रामीण अंचल/राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित ढ़ाबा के संचालन का समय प्रातः 06 बजे से 08 बजे तक निर्धारित किया गया था। वर्तमान मे राष्ट्रीय राजमार्ग पर से होकर गुजरने वाले ट्रकों/परिवहन संबंधी अन्य वाहनों के चालक परिचालक व आमजन की सुविधा हेतु ढ़ाबा संचालन मे वृद्धि कर रात्रि 10 बजे तक संचालन की अनुमति दी जाती है। कार्यालय द्वारा जारी आदेश की शेष कंडिका पूर्ववत रहेगी।

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