छत्तीसगढ़: सीमेंट कम्पनियां बिना अनुमति नही कर सकती सीएसआर राशि का उपयोग, कलेक्टर ने लगाई रोक
BREAKING
बलौदाबाजार। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज आदेश जारी करतें हुए जिलें में स्थित सभी सीमेंट कंपनियों के सीएसआर राशि के उपयोग पर रोक लगा दी गयी है।जिसकें तहत सभी सीमेंट कंपनियां इस राशि का उपयोग कलेक्टर के अनुमति बिना नही कर सकते है। साथ ही कलेक्टर ने सभी सीमेंट कंपनियों के प्रमुखों से सीएसआर मद की पूरी जानकारी देनें कहा है। जिसमें पिछले वित्त वर्ष सहित इस वर्ष की जानकारी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि बलौदाबाजार -भाटापारा जिला कोरोना से संक्रमित सर्वाधिक प्रभावित ज़िलों में शामिल हैं। संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलें में 500 बिस्तर नवीन कोविड हॉस्पिटल की स्थापना कि गयी है। जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है।।इस हॉस्पिटल के परिचालन के लिए यह राशि उपयोग में लायी जायेगी साथ ही जिलें में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करनें की योजना बनायी जा रहीं हैं।
*कोरोना गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन हो*-कलेक्टर जैन ने सभी चूना एवं अन्य खदानों में कोरोना गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करनें का निर्देश दी गयीं है।इस संबंध में अलग से पत्र खनिज अधिकारी के नाम से सभी खदानों के माइनिंग अधिकारी को प्रेषित किया गया है। जिसमें कार्य के दौरान मजदूरों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनिवार्य रूप से पालन करना शामिल हैं। जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग,मास्क एवं सेनेटाइजर का सतत उपयोग शामिल हैं।