छत्तीसगढ़: गैंगरेप के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, दो नाबालिगों को बनाया था हवस का शिकार
कोर्ट ने सुनाई सजा
छत्तीसगढ़। बालौदाबाजार जिले के थाना पलारी क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप करने वाले 11 में से छह आरोपीयों को आजीवन कारावास की सजा हुई है. वहीं दो आरोपियों को अधिकतम पांच वर्ष और एक आरोपी को अधिकतम तीन साल की कारावास से दंडित किया गया है. यह घटना 30 मई 2020 की रात हुई थी. दो आरोपियों ने गांव घुमाने का झांसा देकर पीड़िताओं को घर से उठाकर अपहरण कर बाहर ले गए. घर वापस आते समय रास्ते में पीडिताओं के साथ छेडछाड की. इसके बाद रास्ते में अन्य आठ आरोपियों ने पीडिताओं के साथ सामुहिक बलात्कार करते हुए वीडियो बना लिया.
इसकी जानकारी आरोपियों के दोस्त को हुआ, तब वह भी पीडिताओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांग करते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी देता था. इससे तंग आकर पीड़िता और पीड़िता की मां ने महिला हेल्प लाईन 181 में कॉल करके घटना की जानकारी दी. पीडिता के पिता ने पुलिस थाना पलारी में घटना की रिपोर्ट 29 जुलाई 2020 को की गई थी. अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था.
इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक आईके एलेसेला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल के नेतृत्व में उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल, थाना प्रभारी पलारी मिलींद पाण्डे प्रशिक्षु डीएसपी, निरी. सीआर चंद्रा एवं पुलिस टीम ने सभी नौ आरोपियों और दो अपचारी बालकों को 24 घंटे अंदर 30 जुलाई को गिरफ्तार किया. प्रकरण में एसटी-एससी एक्ट की धारा 3(2)(ट) जोड़ी जाकर अग्रिम विवेचना उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल ने किया. प्रकरण में चालान नौ आरोपियों के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में पेश किया गया. दो अपचारी बालकों के विरूद्ध चालान किशोर न्याय बोर्ड बलौदाबाजार में पेश किया गया. प्रकरण की विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव ने प्रकरण में बुधवार को फैसला सुनाया गया.
फैसला में आरोपी पीयुष वर्मा पिता अरूण वर्मा (19) को अधिकतम तीन वर्ष की सजा, राकी ऊर्फ कमलेश घतलहरे पिता सुरेन्द्र उम्र (19), गोपी साहू पिता रामेश्वर साहू (19) दोनों को अधिकतम पांच-पांच वर्ष की सजा और अजय वर्मा पिता भूपसिंह वर्मा (25) सोहन ध्रुव पिता भरत लाल (19) राजेन्द्र डहरिया उर्फ लाला पिता बोधराम (23) शिवम वर्मा ऊर्फ मोनू पिता अनिल वर्मा (18) ,राकेश डहरिया ऊर्फ उकेश डहरिया पिता कोदू डहरिया (23) जगन्नाथ यादव पिता किरित राम डर्फ लोकू यादव (24) सभी छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है.