छत्तीसगढ़: अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, नाबालिग को बनाया था अपना शिकार
कोर्ट ने सुनाया फैसला
छत्तीसगढ़/राजनांदगांव। नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 2018 में मनकी निवासी 21 वर्षीय सूरज रजक ने नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य किया था। मामले की जानकारी किसी को भी देने पर जान से मरने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, इसके बाद शिकायत बसंतपुर थाने में की गई। बसंतपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसकी सुनवाई के बाद विशेष न्यायलय ने 10 साल की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह ही चिखली पुलिस चौकी अंतर्गत ऐसा ही एक सामने आया मामला था। इसकी विशेष न्यायालय में सुनवाई होकर जल्दी ही सजा सुना दी गई थी। जल्दी सुनवाई होने के कारण इस तरह के कृत्य करने वालों को कुछ दहशत व्याप्त है।