होटलों में मिठाइयों की जांच, खराब मिलने पर नष्ट किए गए

Update: 2024-10-28 09:40 GMT

महासमुंद। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के आदेशानुसार दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच का विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिले के प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने संकलित कर जांच की गई।

जिले के अलग-अलग विकासखण्डों में एसडीएम के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शंखनाद भोई एवं ज्योति भानु द्वारा निरीक्षण किया गया। चलित प्रयोगशाला की सहायता से मौके पर मिठाइयों की जांच की गई, जिसमें कुछ प्रतिष्ठानों पर अवमानक खाद्य पदार्थ पाए जाने पर उन्हें विनष्ट कर विक्रय से अलग कर दिया गया। इनमें सरायपाली में 08 और 22 अक्टूबर को खाद्य अधिकारी शंखनाद भोई ने विभिन्न मिठाइयों जैसे मलाई पेड़ा, चमचम और खोवा तथा आटा का नमूना संकलित किया। चलित प्रयोगशाला द्वारा 37 मिठाइयों की जांच की गई, जिनमें 33 मानक और 4 अवमानक पाए गए। अवमानक मिठाइयों को मौके पर नष्ट किया गया। 23 अक्टूबर को बसना में पनीर के नमूने संकलित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए। 43 मिठाइयों की जांच की गई, जिनमें से 38 मानक और 5 अवमानक पाए गए। इसी तरह 14 अक्टूबर को बागबाहरा में जलेबी, कलाकंद, मलाई कतली, पेड़ा और घी के नमूने संकलित किए गए। जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। 09 और 16 अक्टूबर को पिथौरा में जयश्री राम चावल, घी, चॉकलेट रोल, मगज लड्डू और रसगुल्ला के नमूने संकलित किए गए। 48 मिठाइयों की जांच में 46 मानक और 2 अवमानक पाए गए तथा 15, 23 और 25 अक्टूबर को महासमुंद में माउथ फ्रेशनर, बिस्किट, बालूशाही, घी और पनीर सहित अन्य खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया गया। 52 मिठाइयों की जांच में 49 मानक और 3 अवमानक पाए गए। अक्टूबर 2024 में जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों से 27 नमूने संकलित कर रायपुर प्रयोगशाला भेजे गए। चलित प्रयोगशाला द्वारा’179 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 165 मानक और 14 अवमानक पाए गए। अवमानक खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट कर विक्रय से हटा दिया गया।

खाद्य अधिकारियों ने सभी प्रतिष्ठानों को खाद्य पदार्थों में अखाद्य रंगों का उपयोग न करने और तले हुए खाद्य पदार्थों को अखबारी कागज में परोसने से बचने की सख्त हिदायत दी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत भविष्य में शिकायत मिलने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। इस जांच अभियान का उद्देश्य त्योहारी सीजन में नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है, जिससे जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 

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