बिलासपुर। आरपीएफ हेडक्वाटर (बिलासपुर) की तरफ से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के तीनों रेल मंडल को एक विचित्र आदेश जारी किया गया है. आदेश विचित्र इसलिए क्योंकि वो कानून रूप से गलत है.
दरअसल आरपीएफ हेडक्वाटर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि ट्रेनों में चेनपुलिंग करने वालों को 8 घंटे तक न छोड़ा जाए, जिससे वे दोबारा चेनपुलिंग न करें. अब सवाल ये है कि कानून रूप से जिस अपाध में तत्काल जमानत दिए जाने का प्रावधान है उसमें आरपीएफ के अधिकारियों ने ये विचित्र आदेश किस आधार पर निकाला ?