CGPSC: विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक पद के लिए साक्षात्कार 31 मार्च से, दस्तावेजों का सत्यापन एक दिन पूर्व
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर साईंस, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, राजनीति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषयों के 249 पदों के लिए लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्धता के आधार पर चिन्हांकित 493 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 31 मार्च से 17 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। इन चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व दो पालियों में सवेरे 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं अपरान्ह 1 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नही दी जाएगी। वर्गवार चयन सूची, अनुपूरक सूची जारी की गई है।
उपरोक्त पदों के लिए 19 जनवरी 2021 को जारी लिखित परीक्षा परिणाम में 493 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया गया। सहायक प्राध्यापक सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 08, कम्प्यूटर साईंस 12, कम्प्यूटर एप्लीकेशन के लिए 20, राजनीति शास्त्र 59 एवं रसायन शास्त्र के 150 पदों के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगे। इस संबंध में शैक्षणिक दस्तावेजों, स्थायी जाति, निवास, आय, निशक्तजन प्रमाण पत्र, पहचान, अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अन्य प्रमाण पत्रों की कमी होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है । अभ्यर्थियों को फेस मास्क लगाना एवं सेनिटाइजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेस मास्क, सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार में उपस्थित होगा, उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।