CGPSC-2003 मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुलह का रास्ता अपनाया, लोक अदालत में सुनवाई
छत्तीसगढ़
Chhattisgarh छत्तीसगढ़। CGPSC-2003 भर्ती घोटाले से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुलह के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास शुरू किया है। अदालत ने इस मामले में याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे और चयनित अभ्यर्थियों को विशेष लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए बुलाया है।
याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे ने कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं है और हाईकोर्ट के फैसले को ही लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि न्यायिक निर्णय पहले ही आ चुका है, इसलिए उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में हाईकोर्ट ने इस मामले में चयन सूची को रद्द करते हुए नई मेरिट सूची तैयार करने और पुनः पदस्थापना के आदेश दिए थे। यदि इस आदेश पर अमल होता तो कई चयनित अधिकारी अपने वर्तमान पद से नीचे आ जाते। हालांकि, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर स्टे लगा दिया गया था, जिसके कारण पिछले कई वर्षों से यह विवाद लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोक अदालत के जरिए समाधान की कोशिश की जा रही है।