Surguja. सरगुजा। सरगुजा पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने विवादित आरक्षक समीनुल हसन फिरदौसी को विभागीय जांच के बाद बर्खास्त कर दिया है। समीनुल हसन फिरदौसी के खिलाफ ड्रग्स के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर प्रताड़ित करने, एक अन्य मामले में गाली-गलौज कर धमकी देने सहित अन्य शिकायतें थीं। जांच अधिकारी आईजी कार्यालय में पदस्थ एएसपी मानक राम कश्यप ने विभागीय जांच की। विभागीय जांच में आरक्षक के खिलाफ शिकायतों सही पाई गई। जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर के चोपड़ापारा निवासी सैय्यद आलम ने सरगुजा एसपी को ज्ञापन देकर शिकायत की थी कि वह चोपड़ापारा में सैलून का संचालन करता था। सैलून के संचालन को लेकर उसका अजविंदर कौर से विवाद हुआ था। इसकी थाने में कोई शिकायत नहीं की गई थी। शिकायत नहीं होने बाद भी आरक्षक समीनुल हसन फिरदौसी उनके बीच में आया। आरक्षक ने सैय्यद आलम को जान से मारने की धमकी दी और ड्रग्स के केस में फंसाने की धमकी दी।
आरक्षक समीनुल हसन फिरदौसी ने आतंकित कर प्रार्थी सैय्यद आलम को सैलून एवं शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सैय्यद आलम ने पुलिस को आरक्षक समीनुल हसन फिरदौसी एवं अपने साले रेहान अहमद के बीच हुई बातचीत का आडियो रिकार्ड भी दिया, जिसमें आरक्षक द्वारा गाली-गलौज करने, धमकी देने एवं सैलून की चाबी को लेकर बातचीत होना पाया गया। दूसरे मामले में रेशमा परवीन एवं आयुष सिन्हा ने आरक्षक समीनुल हसन फिरदौसी के खिलाफ गाली-गलौज कर धमकी देने एवं प्रताड़ित करने की शिाकयत एसपी से की थी। मामले की जांच में सभी पक्षों का बयान लिया गया। आरक्षक समीनुल हसन फिरदौसी द्वारा रेशमा परवीन एवं आयुष सिन्हा से बेवजह गाली-गलौज कर अपशब्दों का प्रयोग करने एवं उन्हें प्रताड़ित करने की पुष्टि हुई। विभागीय जांच के बाद एएसपी मानक राम कश्यप ने रिपोर्ट सरगुजा एसपी योगेश पटेल को सौंपी थी। मामले की जांच में आरक्षक को दोषी पाया गया। एसपी योगेश पटेल ने आरक्षक आरक्षक समीनुल हसन फिरदौसी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। शिकायतों के बाद आरक्षक समीनुल हसन फिरदौसी को 06 दिसंबर 2023 को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया गया था। एसपी ने निलंबन अवधि 246 दिनों को निलंबन में ही रखने का आदेश दिया है।