Surguja. सरगुजा। नाबालिग का अपहरण करने और शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में आरोपी युवक को 20 साल के कारावास की सजा हुई है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (पाक्सो एक्ट) ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए मामले में अधिकतम सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, दरिमा थानाक्षेत्र की 16 वर्षीय छात्रा 12 अप्रैल 2022 को अपने घर से परीक्षा देने के नाम पर निकली थी। छात्रा वापस घर नहीं लौटी। छात्रा के लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई। कर रही थी। करीब सवा महीने बाद नाबालिग ने परिजनों को फोन कर रायगढ़़ में होने की सूचना दी। छात्रा को रायगढ़ से बरामद किया गया था। पुलिस नाबालिग की तलाश
छात्रा से पूछताछ में पता चला कि रायगढ़ के तमनार निवासी नरेंद्र साव 23 उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया था एवं रायगढ़ में उसके साथ रेप करता रहा। नाबालिग छात्रा ने घर वापस जाने कहा तो वह उसके साथ मारपीट करता था। 25 मई 2022 को छात्रा किसी तरह भाग निकली एवं रायगढ़ में ही स्थित बंजारी मंदिर के पास बैठकर रो रही थी। इसी दौरान उसने लोगों से मदद मांगकर मोबाइल से अपने परिजन को फोन कर जानकारी दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी नरेंद्र साव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कमलेश जगदल्ला ने आरोपी नरेंद्र यादव को दोषी मानते हुए धारा 363 के तहत 3 वर्ष के कारावास, धारा 376(3), धारा 03, 04 (1)(2) पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सज भुगतनी होगी।