Raigarh. रायगढ़। घरघोड़ा थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से घरघोड़ा पुलिस ने बड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए पांच अनावेदकों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 सहित प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत की गई है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 07 जनवरी 2026 को थाना घरघोड़ा के सहायक उप निरीक्षक रामसजसीवन वर्मा पुलिस स्टाफ के साथ नियमित पेट्रोलिंग पर निकले हुए थे। पेट्रोलिंग के दौरान घरघोड़ा बस स्टैंड और ग्राम चुहकीमार क्षेत्र में फेरी करने आए बाहरी व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान अर्जुन गोगालिया, नौशाद, पंकज कछुआ और वकील कछुआ द्वारा पुलिस कर्मियों से अनावश्यक बहस करते हुए शोर-शराबा किया गया।
पुलिस द्वारा समझाइश देने के बावजूद चारों अनावेदक आक्रोशित होते गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव के निर्देशन में चारों को थाना लाया गया, जहां उन्होंने पुनः हंगामा और अभद्र व्यवहार किया। हालात को देखते हुए पुलिस ने चारों के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। साथ ही धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक इस्तगाशा तैयार कर आगे की न्यायिक कार्रवाई की गई। इसी क्रम में एक अन्य मामले में भी घरघोड़ा पुलिस ने सख्त कदम उठाया। तिल्लाईपल्ली कोयला खनन परियोजना क्षेत्र में शांति भंग की आशंका को देखते हुए पुलिस ने अनावेदक रामलाल राठिया, पिता फुल सिंह राठिया, उम्र 33 वर्ष, निवासी चोटीगुड़ा, थाना घरघोड़ा के खिलाफ कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार रामलाल राठिया कार्य के दौरान बेस्ट बीट खदान क्षेत्र में शराब के नशे में बार-बार पहुंचकर विवाद, लड़ाई-झगड़ा और मारपीट पर उतारू हो जाता था।
सुरक्षाकर्मियों द्वारा उसे थाना लाया गया और पुलिस ने समझाइश दी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद थाना प्रभारी के निर्देशन में उसके विरुद्ध भी धारा 170 के साथ-साथ धारा 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अनावेदकों में अर्जुन गोगल्या पिता बाबूलाल गोगल्या उम्र 25 वर्ष, नौशाद पिता अब्दुल कलाम उम्र 35 वर्ष, पंकज कछुआ पिता गोवर्धन कछुआ उम्र 23 वर्ष, वकील कछुआ पिता नाथुलाल कछुआ उम्र 35 वर्ष तथा रामलाल राठिया पिता फुल सिंह राठिया उम्र 33 वर्ष शामिल हैं। सभी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। घरघोड़ा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार से सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने, विवाद, हंगामा या कानून को चुनौती देने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।