Power. सक्ती। 6 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव (रा.पु.से.), एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध जुओं, सट्टा, शराब पर कार्यवाही के रोकथाम के लिए कड़ी निर्देश दिये गये के परिपालन में थाना सक्ती प्रभारी के द्वारा लगातार अवैध शराब, सट्टा जुआ के खिलाफ कार्यवाही हेतु थाना क्षेत्र में मुखबिर तैनात किया गया था। घटना दिनांक 10.01.2024 को जरिये मुखबीर सूचना मिली कि नया बस स्टैण्ड सक्ती मे प्रतिक्षालय के सामने एक ब्यक्ति काला रंग का लोवर तथा पीला काला भुरा रंग का चेकदार टी शर्ट पहना है जो बिकी करने के लिए कच्ची महुआ शराब अपने कब्जे मे रखा है।
सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर हमराह स्टाफ एवं गवाहो के मुखबीर के बताये स्थान नया बस स्टैण्ड सक्ती गया मुखबीर के बताये हुलिया एक काला रंग का लोवर तथा पीला काला भुरा रंग का चेकदार टी शर्ट पहना ब्यक्ति प्रतिक्षालय के सामने मिला जिससे उसका नाम पता पूछने पर वह अपना नाम मंगलू राम खैरवार पिता हजारी लाल खैरवार उम्र 30 वर्ष साकिन टेम्पाभांठा पतेरापालीकला थाना नगरदा जिला सक्ती (छ0ग0) का होना बताया जो एक सफेद तथा संतरा रंग के थैला जिसमे जे. के. ट्रेडर्स लिखा के अंदर पीला रंग पांच लीटर वाली प्लास्टिक जेरिकेन मे 05 लीटर एवं एक लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में 01 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 06 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 600रू मिला।
आरोपी मंगलू राम खैरवार को उक्त शराब रखने खरीदी बिक्री करने के संबंध वैध दस्तावेदज पेश करने का नोटिस दिया जो नोटिस में ही शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखकर दिया। उक्त शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहान जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटीत करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 11/2025 धारा 34(2)आबकारी एक्ट पंजीबद्व कर विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेश तिवारी के नेतृत्व मे सउनि एन्थोनी एक्का प्रधान आर. उमेश साहू, आर प्रमोद खाखा, गौरसिंह कंवर, दिपक बंजारे, विनोद कटकवार का विशेष योगदान रहा।