CG: 182 यात्री बसों में अनियमितता, 2 लाख से अधिक जुर्माने की वूसली

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Update: 2024-09-10 14:50 GMT
Raipur. रायपुर। यात्री बसों के संचालन में मिल रही अनियमितता की शिकायतों के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा 9 एवं 10 सितम्बर को परिवहन चेक पोस्ट पर तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा यात्री बसों की सघन जांच की गई और 182 यात्री बसों पर कार्यवाही करते हुए 2 लाख 8 हजार 700 रूपए के शमन शुल्क की वसूल की गई है। गौरतलब है कि बसों में क्षमता से अधिक सवारी और सामान का परिवहन करने, मनमाना किराया वसूली व बसों से संबंधित अन्य
शिकायतें लगातार मिल रही थी।


परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश तथा अपर परिवहन आयुक्त के मार्गदर्शन में बसों की सघन जांच के लिए यह अभियान चलाया गया। परिवहन चेकपोस्ट तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, नियम 1991 की विभिन्न धाराओं तथा नियमों के तहत् यह अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी यात्री बसों के मालिकों तथा ड्राईवरों द्वारा मोटरयान अधिनियम, नियमों के उल्लंघन करते पाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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