CG: प्रतिबंधित प्लास्टिक पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से मांगा हलफनामा

छत्तीसगढ़

Update: 2026-05-04 17:21 GMT
Bilaspur बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलिथीन के बढ़ते उपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को तय की गई है।
यह याचिका रायपुर निवासी नितिन सिंघवी द्वारा दायर की गई है। इसमें कहा गया है
कि
राज्य में ‘छत्तीसगढ़ प्लास्टिक एवं अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री (उपयोग एवं निपटान विनियमन) अधिनियम, 2020’ और नियम 2023 के बावजूद प्रतिबंधित वस्तुओं का उत्पादन, परिवहन और बिक्री जारी है। इनमें कैरी बैग, डिस्पोजेबल वस्तुएं, स्ट्रॉ, फ्लेक्स, बैनर और अन्य प्लास्टिक सामग्री शामिल हैं। याचिका में पर्यावरण संरक्षण मंडल पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही अवैध प्लास्टिक उत्पादन की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति और विशेष जांच दल बनाने की मांग की गई है।
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