CG: छात्रा को भगाकर ले गया फर्जी बाबा, कर दिया रेप

छग

Update: 2024-11-19 16:55 GMT
Surguja. सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने और रेप के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बलरामपुर जिले में धाम बनाकर गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करता है। छात्रा अपनी दीदी के साथ इलाज के लिए ढोंगी बाबा के धाम जाती थी, जहां उनका परिचय हुआ। ढोंगी बाबा ने छात्रा के आधार कार्ड में जन्मतिथि से छेड़छाड़ कर स्टांप के जरिए शादी का प्रमाण पत्र भी बनवाया था। जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपने भैया-भाभी के साथ रहकर स्कूल में पढ़ रही छात्रा 25 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टी के बाद गायब हो गई थी। छात्रा के पिता की रिपोर्ट पर कोतवाली अंबिकापुर की पुलिस ने धारा 137 (2) बीएनएस एक्ट का अपराध दर्ज किया था।


परिजनों ने छात्रा को बलरामपुर के सिधमा निवासी मिट्ठू राम द्वारा भगाकर ले जाने और छात्रा के दस्तावेज में जन्मतिथि में छेड़छाड़ कर शादी का अनुबंध करने की जानकारी दी थी। कोतवाली पुलिस ने 17 नवंबर को छात्रा को बलरामपुर के सिधमा से बरामद किया। महिला अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान में छात्रा ने बताया कि उसकी जान-पहचान मिट्ठू राम से करीब तीन साल पहले हुई थी। वह अपनी दीदी के साथ मिट्ठू राम के धाम में इलाज कराने के लिए गई थी। मिट्ठू राम से करीब एक साल से प्रेम संबंध था। मिट्ठू राम उसे
शादी
करने का झांसा देकर भगा ले गया था। मिट्ठू राम ने छात्रा का फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया, जिसमें जन्मतिथि बदलकर उसे बालिग बता दिया गया। जन्म प्रमाणपत्र में भी जन्मतिथि बदलकर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किया गया। इस आधार कार्ड के आधार पर मिट्ठू राम ने नाबालिग छात्रा से शादी का अनुबंध पत्र स्टांप में तैयार कराया। मिट्ठू राम छात्रा को अपने घर ले गया और उसके साथ रेप किया। एएसपी सरगुजा अमोलक सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले में धारा 87, 64(2) (एम), 55, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
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