CG: अवैध महुआ शराब पर कार्रवाई, 20 लीटर शराब के साथ कोचिया गिरफ्तार

छग

Update: 2026-06-18 15:13 GMT
Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के निर्माण और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त पी.एस. एल्मा के निर्देश और कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू तथा जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग वृत्त सारंगढ़ की टीम ने ग्राम मल्दा ब के डीपापारा नाला किनारे दबिश देकर एक आरोपी को अवैध महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। जांच के दौरान आरोपी अगेश्वर सिदार के कब्जे से 20 लीटर तरल पदार्थ बरामद किया गया, जिसे मौके पर परीक्षण करने के बाद महुआ शराब पाया गया। इसके बाद शराब को विधिवत रूप से सीलबंद कर जप्त कर लिया गया।

पुलिस और आबकारी विभाग के अनुसार आरोपी की पहचान अगेश्वर सिदार पिता चैतन सिंह, निवासी ग्राम मल्दा ब, थाना सारंगढ़ के रूप में हुई है। मौके पर कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद में आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आबकारी विभाग ने बताया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है। विभाग का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध महुआ शराब बनाने और बेचने की शिकायतें मिलती रहती हैं।

जिन पर समय-समय पर छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद वर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक हाबिल खलखो और अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी प्रक्रिया को विधिवत तरीके से पूरा किया और सबूतों को सुरक्षित किया। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के कारोबार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध शराब निर्माण या बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और समाज में नशे के दुष्प्रभाव को रोका जा सके। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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