CG BREAKING: खुद के शरीर पर ब्लेड मारकर दूसरे को फंसाया, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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Update: 2024-08-30 16:35 GMT
Chhura. छुरा। गरियाबंद जिला के छुरा विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत मड़ेली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। विगत वर्ष 26 अक्टूबर 2022मातर महोत्सव के दिन मातर महोत्सव का माहौल चल रहा था । सभी अन्नकुट गोवर्धन पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे। उसी दिन बुधवार की संध्या मातेर भाठा में लोगों की पहुंचने की होड़ लगी हुई थी। इसी बीच ग्राम मड़ेली के रहने वाला एक युवक तेजराम ध्रुव पिता तिहारू राम ध्रुव ने जहां पूर्व में आपस में हुए मामूली से झगड़े में दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए अजीबो-गरीब साजिश रच डाली, यहां पर झूठा केस करवाने के लिए बस स्टैण्ड चौंक नाई दुकान के आस पास पड़े सुपर मैक्स ब्लेंड छिपा कर ले आया।

जब तक इस बात की जानकारी किसी को होती गायत्री मंदिर के पास तेजराम ध्रुव ने शीतल निर्मलकर पिता तेजराम निर्मलकर, गेवर लाल पिता रामदयाल साहू को फंसाने के लिए अपने शरीर पर खुद ब्लेड से निशान बनाकर छुरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर ब्लेड मार की बात सुन ग्रामीणों ने शीतल निर्मलकर पिता तेजराम निर्मलकर तथा शीतल के बड़े पिता जी ईश्वर निर्मलकर जो उस समय ग्रामीण अध्यक्ष थे के घर उत्तेजित भीड़ ने हमला किया मां बहन की गाली गलौज की दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। गांव में शान्ति व्यवस्था के लिए आए पुलिस बल पर शराब के नशे में चूर अपराधी तत्वों के लोगों ने हाथापाई की, वर्दी फाड़े, तथा थाना प्रभारी के मोबाइल फोन लुट कर फेंक दिए। जिले से अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचे तब जाकर माहौल शांत हुआ। दूसरे दिन ग्रामीणों के द्वारा शराब के नशे में बैठक रख कर ईश्वर निर्मलकर, तेजराम निर्मलकर को बैठक में बुलाया गया।

लेकिन सभी शराब के नशे में चूर थे किसी के कोई नहीं सुन रहे थे, शराबी लोग ग्राम प्रमुखों को पद से इस्तीफा देने मजबूर कर रहें थे।ग्रामीण अध्यक्ष को एवं अन्य पदाधिकारियों को जबरदस्ती पद से हटाया गया अपमानित किया गया। जानकारी के मुताबिक छुरा थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम मड़ेली निवासी तेजराम ध्रुव पिता तिहारू राम ध्रुव ने 26अक्टूबर 2022 मातर महोत्सव के दौरान पूर्व में मामूली झगड़ें हुए थे। मातेर महोत्सव दिन बदले की भावना से शीतल निर्मलकर,गेवर लाल साहू को फंसाने के लिए झूठा केस करवाने के लिए नाई दुकान के आस पास पड़े सुपर मैक्स ब्लेंड से अपने शरीर पर खुद से ब्लेंड से निशान बनाकर कर छुरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके चलते शीतल निर्मलकर, गेवर साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 156/2022 भा.द.सं.की धारा 294, 506, 323, 324 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोग पत्र पेश किया गया। सक्षम न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ में केस चला।

जिसमें साक्ष्य के अभाव में घटना,समय व स्थान पर अभियुक्त के द्वारा भा.द.स.की धारा 294, 506,323,324 का अपराध किया जाना साबित नहीं होने कारण शीतल निर्मलकर, गेवर लाल साहू को माननीय न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। शीतल निर्मलकर ISBM कालेज में बी फार्मेसी की पढ़ाईं कर रहा था। मानसिक प्रताड़ना के कारण दो साल से पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पढ़ाई अधूरा है आज भी मानसिक तनाव में हैं। साथ ही पूरा परिवार मानसिक प्रताड़ना से अब तक मुक्त नहीं हुए। इधर ग्राम प्रमुख व ग्रामीणों के द्वारा गांव में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक आयोजित किया गया जिसमें तेजराम ध्रुव पिता तिहारु ध्रुव ने मतार महोत्सव में हुई घटना में अपनी ग़लती स्वीकार करते हुए कबूल किया कि शीतल निर्मलकर एवं गेवर साहू के ऊपर लगाए गए आरोप गलत है। मैंने इन दोनों से पूर्व में मामूली झगड़ें हुए थे जिसका बदला लेने झूठे केस में फसाने के लिए अपने शरीर पर खुद ब्लेड से निशान बनाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया हूं वो गलत है। ग्राम बैठक में इस तरह कबूल किया और लिखित में कबूलनामा लिख कर हस्ताक्षर किए और लिखित कबूलनामा में गवाह के रुप में ग्रामवासी एवं ग्राम प्रमुखों के शील मुद्रा सहित हस्ताक्षर हैं।
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