दुर्ग। सुपेला पुलिस ने शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा सुपेला के अध्यक्ष पलविंदर सिह सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया है। शिकायत करने वाली महिला का आरोप है कि घटना के समय उसने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। सुपेला टीआई सुरेश ध्रुव ने बताया कि राजेन्द्र प्रसाद चौक सुपेला निवासी दलबीर कौर (62) गुरुद्वारा की दुकान नंबर 7 को किराये से लेकर वहां बुटीक चलाती थी। महिला का आरोप है कि गुरुद्वारा के अध्यक्ष पलविंदर सिंह रंधावा (59), पूर्व अध्यक्ष अनूप सिंह (65) और सुखवंत सिंह (55) की सहमति से उसने दुकान को 4 साल पहले किराये पर लिया था। इसी बीत उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।
महिला को दुर्घटना क्षतिपूर्ति राशि मिली तो उसने उन पैसों से दुकान को नए सिरे से बनवाया। दुकान में तोड़फोड़ व निर्माण के लिए उसने गुरुद्वारा कमेटी के उक्त पदाधिकारियों से अनुमति भी ली थी। दुकान बनवाने में उसका 5 लाख रुपए खर्च हो गया। इसी दौरान आरोपी पदाधिकारियों ने महिला को दुकान खाली कराने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। महिला ने कुछ दिन के लिए दुकान नहीं खोली। इसका फायदा उठाकर आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 12 दिसंबर 2020 की रात दुकान का ताला तोड़कर 10 लाख रुपए का सामन गायब कर दिया।
सुपेला पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग के आदेश पर धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद में आरोपी पलविंदर सिंह, अनूप सिंह और सुखवंत सिहं के खिलाफ धारा 294, 506, 420, 457, 380, 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।