स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ताश-पत्ती का जुआ, पत्रकार और कोतवाली पुलिस ने मारा छापा

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Update: 2025-08-12 13:17 GMT
Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में जुआ-सट्टा पर रोक लगाने के लिए पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। इस कड़ी में सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार की रात बड़ी कार्रवाई करते हुए फत्तेशाह मार्केट कब्रिस्तान के पास ताज कूलर के बाजू स्थित सार्वजनिक स्थल से 6 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई मुखबिर की सटीक सूचना और मौके पर की गई त्वरित पुलिस घेराबंदी का नतीजा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7900 रुपये नगद और 52 पत्ती ताश जब्त की। सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुंआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सूचना और पुलिस की तैयारी
जानकारी के अनुसार, 11 अगस्त 2025 को सिटी कोतवाली थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक (प्र.आर.) अपने ड्यूटी प्वाइंट 21x09 N/O पर तैनात थे और क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। रात करीब समय के दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि ताज कूलर के बाजू, फत्तेशाह मार्केट कब्रिस्तान के पास, रायपुर में कुछ लोग स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ताश पत्ती से "काट पत्ती रमी" नामक जुआ खेल रहे हैं और रुपये-पैसे का हार-जीत का दांव लगा रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद थाना प्रभारी के निर्देश पर प्रधान आरक्षक ने हमराह स्टाफ और गश्त प्वाइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को तत्काल अलर्ट किया।
छापामार कार्रवाई के लिए जनता से रिश्ता के क्राइम रिपोर्टर शांतनु राय
को साथ लिया गया। इसके बाद पूरी टीम ने बताए गए स्थान की घेराबंदी की।


मौके पर पुलिस का छापा
घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम ने देखा कि छह लोग जमीन पर 52 पत्ती ताश बिछाकर "काट पत्ती रमी" खेल रहे थे और नकदी का दांव लगा रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही सभी को पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सभी ने जुआ खेलने और रुपये-पैसे का लेन-देन करने की बात कबूल की।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान और बरामदगी
पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी और ताश बरामद की। उनकी पहचान और बरामद रकम इस प्रकार है—
मेहराब अली पिता रमजान अली, उम्र 50 वर्ष, निवासी मदरसे के सामने, शहीद हमीद नगर, थाना सिटी कोतवाली, रायपुर —
फड़ से ₹200, पास से ₹1200, कुल ₹1400 बरामद।
विवेक कुमार निर्मलकर पिता हीरालाल निर्मलकर, उम्र 30 वर्ष, निवासी मदरसे के सामने, शहीद हमीद नगर, थाना सिटी कोतवाली, रायपुर —
फड़ से ₹300, पास से ₹1000, कुल ₹1300 बरामद।
जलील खान पिता खलील खान, उम्र 46 वर्ष, निवासी राम मंदिर के पीछे, थाना भिलाई-3, जिला दुर्ग —
फड़ से ₹200, पास से ₹1100, कुल ₹1300 बरामद।
मोहम्मद वसीम उर्फ राजा पिता मोह. वकील खान, उम्र 45 वर्ष, निवासी मोवा तालाब के पास मस्जिद के पास, थाना पंडरी, रायपुर —
फड़ से ₹300, पास से ₹1000, कुल ₹1300 बरामद।
अनवर खान पिता दिलदार खान, उम्र 35 वर्ष, निवासी वालफोर्ट के पीछे, भाठागांव, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर —
फड़ से ₹100, पास से ₹1200, कुल ₹1300 बरामद।
शेख मुश्ताक पिता शेख अब्दुल नजीन, उम्र 40 वर्ष, निवासी चांद आटा चक्की के पास, संजय नगर, थाना टिकरापारा, रायपुर —
फड़ से ₹200, पास से ₹1100, कुल ₹1300 बरामद।
कुल मिलाकर पुलिस ने ₹7900 नकदी और 52 पत्ती ताश जब्त की।

पत्रकार की मौजूदगी में जुआ और पैसा जब्त
मौके पर की गई कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। पत्रकार शांतनु राय की मौजूदगी में नकदी और ताश की गिनती कर जब्ती पत्र तैयार किया गया। सभी आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाना लेकर आई।

कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों का यह कृत्य धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुंआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का उल्लंघन है। गिरफ्तारी के दौरान प्रत्येक आरोपी को विधिवत कारण बताते हुए गिरफ्तार किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जुआ पर पुलिस की सख्ती
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रायपुर शहर में जुआ-सट्टा जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई इसी मुहिम का हिस्सा थी। सार्वजनिक स्थलों पर जुआ खेलना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि समाज में असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

जुआ और कानून
छत्तीसगढ़ जुंआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेलना, उसमें शामिल होना या उसे संचालित करना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना और कारावास, दोनों का प्रावधान है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में भी ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।
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