जशपुरनगर। गरीब आदिवासी महिला को 2 लाख थमाकर 30 लाख की 70 डिसमिल को अपने नाम रजिस्ट्री कराने के मामले में पीड़ित भू स्वामी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर किया है।
शहर के नजदीकी ग्राम बाधरकोना निवासी पीड़िता फुलकुंवर ने कोतवाली पुलिस में की गई अपने शिकायत में बताया कि इसी गांव में भूमि खसरा नंबर 130/1 में 70 डिसमिल जमीन उसके स्वामित्व में थी। पीड़िता के मुताबिक जमीन का सौदा करने वाले रिंकू सिंह और पिंटू गुप्ता से उसका परिचय एक पड़ोसी के माध्यम से हुआ था। परिचय के बाद दोनों ने उसे जमीन के बदले 30 लाख रुपए देने का झांसा देकर राजी कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि रजिस्ट्री 11 जुलाई 2019 को क्रेता मनोज प्रधान ने दो लाख का चेक दिया और पूरी जमीन रजिस्ट्री करा ली। शेष 28 लाख की रकम नामांतरण के बाद देने की बात कहकर टाल दिया। कई महीने गुजर जाने के बाद भी जब पीड़िता को रुपये नहीं मिले तो उसने राजस्व विभाग से संपर्क करने पर पता चला कि उसके जमीन का नामांतरण भी क्रेता मनोज प्रधान के नाम पर हो चुका है। इस पर पीड़िता को स्वयं के ठगे जाने का अहसास हुआ और उसने मामले की शिकायत की। कोतवाली पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है।