छग में सरकारी नौकरी का बंपर ऑफर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला

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Update: 2023-05-03 15:55 GMT
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आने वाले एक-दो महीने के भीतर लगभग 30 हजार पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होंगे. इसके लिए सभी विभागों ने मिशन मोड पर काम शुरू कर दिया है. सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद सीएमओ से सभी विभागों में वैकेंसी की निगरानी की जाएगी, जिससे किसी तरह की देरी न हो. सरकार की तैयारी है कि एक से डेढ़ महीने के भीतर विज्ञापन निकालकर आवेदन कर प्रक्रिया पूरी कर लें. राज्य में आरक्षण के मसले पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद नई और पुरानी दोनों ही भर्तियों में रोक लग गई थी. इससे युवा वर्ग में सबसे ज्यादा निराशा थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बताया था. इसके बाद राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक में 76 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया. इसे राज्यपाल की मंजूरी ही नहीं मिल रही. इस वजह से प्रदेश में आरक्षण की स्थिति शून्य हो चुकी थी. युवाओं की निराशा सरकार के लिए भी चुनौती थी.
क्योंकि 6 महीने में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद युवाओं के साथ-साथ राज्य सरकार के लिए भी उम्मीद जगी है. सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तत्काल बाद मुख्य सचिव, डीजीपी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और पीएससी के अध्यक्ष के साथ हाई लेवल बैठक की और मिशन मोड पर भर्तियां करने के निर्देश दिए. राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार 27 से 30 हजार पदों पर भर्तियां होनी है. इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हर हाल में एक से डेढ़ महीने में आवेदन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आचार संहिता लागू होने से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए. जानकारी के मुताबिक पीएससी और व्यापमं मिलाकर लगभग 30 हजार भर्तियां होंगी. इनमें सबसे बड़ी संख्या शिक्षकों की है. शिक्षकों के दस हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां होंगी. इसके अलावा पटवारी, राजस्व निरीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, सहायक ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी, मंत्रालय भर्ती के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड-3 और पीएससी के अंतर्गत सिविल जज, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीएमओ के पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं.
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