कोण्डागांव। अपर सत्र न्यायालय ने नारायणपुर के शिक्षा विभाग में पदस्थ बाबू किशोर मेश्राम को 2 साल की सजा सुनाई है। दरअसल, नारायणपुर में पदस्थ बाबू किशोर मेश्राम 10 हजार रुपए की रिश्वत लिया था। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार की थी। मामले में सही पाए जानें के बाद अपर सत्र न्यायालय ने उन्हें 2 साल की सजा देने का ऐलान किया है।
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