बोरियाकला ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट से दरवाजों की चोरी, शतिर चोर गिरफ्तार

छग

Update: 2023-09-23 15:04 GMT
रायपुर। प्रार्थी अतुल कुमार सिंह उपअभियंता, नगर पलिक निगम रायपुर ने थाना मुजगहन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कालोनी में नगर पालिक निगम रायपुर के द्वारा कुल 1374 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट का निर्माण वर्ष 2017 के पूर्व हाउसिंग बोर्ड रायपुर के द्वारा कराया गया था, जिसे नगर पालिक निगम रायपुर के द्वारा क्रय किया गया है किन्तु वर्तमान में आबंटित नहीं किये जाने के कारण फ्लैट रिक्त है। नगर पालिक निगम रायपुर के आधिपत्य में ब्लाक नंबर 01 से 38, 42 से 46, 56 से 60, 70 से 80 एवं अन्य ब्लॉक में कुल 1374 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट है। कोई अज्ञात आरोपी उक्त फ्लैटों में तोड़फोड़ कर लगे लोहे की खिड़की, दरवाजे, सीवर लाईन, पी.व्ही.सी. पाईप एवं पी.व्ही.सी पानी टंकियों को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 215/23 धारा 457, 380, 427 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज चंद्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध पीताम्बर पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर अटल नगर जितेन्द्र चन्द्राकर एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी मुजगहन को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल व उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त मुजगहन निवासी मजहर खान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा मजहर खान की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ में मजहर खान द्वारा अपने साथी रक्सेल के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना तथा चोरी की कुछ सामानों को राजा कबाड़ी, डेहरू दास लहरे एवं सतखोजन दास के पास बिक्री करना बताया गया। जिस पर मजहर खान, डेहरू दास लहरे एवं सतखोजन दास के कब्जे से चोरी की 41 नग खिड़की ग्रील, 5 नग स्टील सिंक, 5 नग दरवाजा एवं 1 नग पानी टंकी जुमला कीमती लगभग 40,00/- रूपये जप्त किया गया। आरोपी मजहर खान, डेहरू दास लहरे एवं सतखोजन दास के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रहीं है।
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