नारायणपुर। कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाकर शासकीय कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10 बजे से सायं 5.30 तक निर्धारित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय में संचालित समस्त कार्यालय एवं शाखाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की निर्धारित कार्यालयीन समयावधि में बायोमेट्रिक मशीन द्वारा उपस्थिति दर्ज कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। इसके तहत् संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में संचालित समस्त कार्यालय एवं शाखा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति (आगमन एवं प्रस्थान दोनो) दिनांक 15 मार्च 2023 से बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से ही मान्य होगी। उक्त तिथि के पूर्व समस्त अधिकारी कर्मचारी बायोमेट्रिक मशीन में अपना पंजीयन कराना सुनिश्चित करेंगे। मैदानी अमले तथा कार्यपालिक अधिकारियों को इससे छूट रहेगी।
इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि सर्व कार्यालय शाखा प्रभारी संबंधित कर्मचारियों का शत-प्रतिशत पंजीयन पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे और इस हेतु संलग्न प्रारूप अनुसार जानकारी साफ्ट कॉपी में ई-प्रबंधक चिप्स को आगामी तीन दिवस में उपलब्ध करवाएंगे। इसके अनुसार अधिकारी कर्मचारियों के लिये प्रातः 10.15 बजे तक बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा, तथा सभी अधिकारी कर्मचारी न्यूनतम 7.30 घंटे की शासकीय कार्य दिवस अवधि पूर्ण करेंगे। प्रातः 10.15 बजे के पश्चात् उपस्थित होने वाले अधिकारी कर्मचारियों का उक्त दिवस को अवकाश अवधि मानते हुये अवकाश नियमों तथा शासन के निर्देशों के तहत निराकरण किया जावेगा। इसके अलावा कार्यालय शाखा प्रभारी द्वारा अत्यावश्यक परिस्थितियों में शासकीय कार्य हेतु कर्मचारियों को कार्यालयीन समय के अतिरिक्त भी बुलाया जा सकेगा।