दुर्ग कलेक्टर का बड़ा फैसला, अनलॉक को लेकर जारी की नई गाइडलाइन

Update: 2021-06-28 06:57 GMT

छत्तीसगढ़। दुर्ग जिले में अब सातों दिन दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेगी। कलेक्टर ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए रात आठ बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। इस दौरान सभी अस्थायी, स्थायी दुकानें, शापिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, बाजार, फल, सब्जी की दुकानें, शराब दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।



 

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