जन्म -मृत्यु पंजीकरण के फायदे

Update: 2022-08-09 12:33 GMT

गरियाबंद। जिले के ग्राम भिलाई निवासी कुमारी तुलसी निषाद के जन्म प्रमाण पत्र की दिक्कत को आसान करने में सहायक बनी जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय। कुमारी तुलसी निषाद ने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नोनी सशक्तीकरण योजना के लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण इस योजना के लाभ से वंचित थी। उनके माता-पिता द्वारा कु. तुलसी निषाद का पंजीयन संबंधित थानें में करवाया गया था किन्तु जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण कु. तुलसी निषाद छत्तीसगढ़ शासन के नोनी सशक्तीकरण योजना का लाभ लेने से वंचित थी। अपने जन्म प्रमाण पत्र की जानकारी लेने तुलसी निषाद जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय पहुंची। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के उप संचालक श्री एस.के. बंजारे ने बताया कि वर्ष 2005 तक जन्म-मृत्यु पंजीयन थानों के द्वारा किया जाता था। थानों से उपलब्ध कराई गई दस्तावेजों का अवलोकन कर उन्होंने तुलसी को जन्म पंजीयन की द्वितीय प्रति तत्काल उपलब्ध कराया। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के सहयोग से तुलसी को शासन के नोनी सशक्तीकरण योजना के तहत 20 हजार रूपये की सहायता राशि का लाभ मिल पाया। उप संचालक श्री एस.के. बंजारे ने अवगत कराया है कि जन्म एवं मृत्यु की घटना के 21 दिन के भीतर पंजीयन कर प्रमाण पत्र निःशुल्क घटना स्थल के रजिस्ट्रार से ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। विलंबित की स्थिति व 01 साल से अधिक की स्थिति में धारा 13 (3) के तहत संबंधित तहसीलदार से अनुमति प्राप्त कर संबंधित रजिस्ट्रार से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। 

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