बिलासपुर। बीईसी फर्टिलाइजर से 2 करोड रुपए संपत्ति कर की वसूली नोटिस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सिरगिट्टी स्थित बीईसी फर्टिलाइजर को नगर निगम ने सन् 2010 से लेकर 2021 तक के 2 करोड़ की संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई इसमें कहा गया कि जिस समय फैक्ट्री की स्थापना हुई सिरगिट्टी ग्राम पंचायत था।
इसके बाद इसे नगर पंचायत बनाया गया। इसे 2 साल पहले नगर निगम में शामिल कर लिया गया। नगर निगम में पिछले 12 वर्षों की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है जबकि पूर्व के वर्षों में प्रॉपर्टी टैक्स का यदि कोई प्रावधान था तो उसे पूर्व के स्थानीय निकायो को वसूल करना था। नगर निगम को सिर्फ उस अवधि का संपत्ति कर वसूल करने का अधिकार है, जब यह उसके क्षेत्र में शामिल हुआ। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर निगम की नोटिस पर रोक लगा दी और बीईसी के खिलाफ कोई भी वैधानिक कार्रवाई नहीं करने की हिदायत दी है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को रखी गई है।