रायपुर में फर्जी बैंक खाता खुलवाने वाला गिरफ्तार, 23 लाख की ठगी मामले में पुलिस ने दबोचा

Update: 2021-09-21 12:06 GMT

रायपुर। आई.डी.बी.आई. बैंक से लाखों रूपये की ठगी करने वाले बरेली (उ.प्र.) गिरोह के अंतर्राज्यीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक प्रार्थी रवि शेखर सिंह ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड सिविल लाइन्स रायपुर में सेवा संचालक प्रबंधक के पद पर पदस्थ है। बैंक के शाखा में बैद स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यालय ए-5, शांतिनाथ नगर टाटीबंध रायपुर का एक चालू खाता है जिसके हस्ताक्षरी सुश्री मंजू बैद, सोनल बैद, संयम बैद, श्रेयांश बैद है। दिनांक 02.07.2021 को मोबाईल नंबर 9871364226 के धारक द्वारा बैंक प्रबंधन के मोबाईल नंबरों में फोन करके स्वयं को संयम बैद बताकर मेडिकल इमरजेंसी के नाम से बैंक प्रबंधन को विश्वास में लेकर 23,31,955/- रूपये का अनाधिकृत ट्रांजक्शन कर ठगी कर लिया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 307/21 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना सिविल लाईन की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, बैंक मैनेजर सहित बैंक में कार्यरत अन्य कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम द्वारा जिस मोबाईल नंबर से बैंक के मोबाईल नंबरों पर काॅल आया था, उस मोबाईल नंबर का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही जिन बैंक खातों में रकम स्थानांतरित किये गये थे, उन बैंक खातों के संबंध में भी संबंधित बैंकों से जानकारी व दस्तावेज प्राप्त की जाकर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किए जा रहे थे इसी दौरान घटना में संलिप्त आरोपी मोह0 शानू निवासी बरेली (उ.प्र.) के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम द्वारा आरोपी को बरेली (उ.प्र.) से पकड़ा गया। आरोपी मोह0 शानू ठगी के रकम को प्राप्त करने हेतु फर्जी खाते खुलवाने का काम करता है। ठगी की रकम अलग - अलग कई खातों में स्थानांतरित किया गया है। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे है। आरोपी मोह0 शानू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी - मोह0 शानू पिता मोह0 रफीक उम्र 21 साल निवासी धनातिया थाना फतेहगंज पश्चिम जिला बरेली (उ.प्र.)।

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