मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 30 जनवरी तक करें आवेदन

Update: 2023-01-04 10:27 GMT

कोरिया। एकीकृत बाल विकास परियोजना की परियोजना अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह में विवाह कराये जाने हेतु इच्छुक कन्याओं से विवाह के आवेदन पत्र 01 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक आमंत्रित किये गए हैं। जिसका आवेदन बैकुण्ठपुर स्थित एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना या निकटस्थ आंगनबाडी केन्द्र मे सम्पर्क कर जमा किये जा सकते है।

उन्होंने बताया कि विवाह की तिथि फरवरी 2023 द्वितीय सप्ताह मे आयोजित किया जाना संभावित है। विवाह हेतु नियमानुसार वर की आयु 21 वर्ष व वधु की आयु 18 वर्ष पूर्ण हों,कन्या गरीबी रेखा अंतर्गत राशन कार्डधारी परिवार से हो, एक परिवार की अधिकतम दो कन्या लाभांवित की जा सकेगी, सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्या को ही सहायता की पात्रता होगी तथा कन्या व उसका परिवार छत्तीसगढ राज्य का निवासी होना चाहिए।

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