कथित पत्रकार रेप केस में गिरफ्तार, जांच में आदतन अपराधी निकला

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Update: 2025-01-23 06:47 GMT

शिवरीनारायण। तथाकथित पत्रकार एक बार फिर हुआ गिरफ्तार लगातार तथा कथित पत्रकार द्वारा जिले भर में अवैध वसुली करता था जिसके खिलाफ आज फिर एक पीडिता ने अपने पिता के द्वारा 22.01.2025 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी ओमप्रकाश कश्यप पीडिता के साथ मोहल्ले में आता जाता था जो पार्षद चुनाव 2019 में चुनाव के संबंध में अपने पत्रकारिता में खबर छापने के लिए लोगो का मत जानने के लिए आप लोगो का घर आया हूँ बोला और बातचीत करके चला गया था। ओमप्रकाश कश्यप पार्षद चुनाव के समय पीडित्ता का मोबाईल नंबर लिया था तब से पीडिता से मोबाईल फोन से बातचीत करता था।

वर्ष 2019 में ही ओमप्रकाश कश्यप पार्षद चुनाव के समय ही दिनांक 19.12.2019 को पीडिता को प्यार करता हूँ कहकर अपने साथ अपने घर ग्राम खरौद ले गया और शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाया था और पीडिता की अश्लील फोटो और विडियो को बनाकर अपने मोबाईल फोन में रखा था और आये दिन फोटो विडियों को वायरल करने की धमकी देकर संबंध बनाने बोलता था तथा लगातार ब्लैकमेल करता था. 19.09.2024 को भी फोटो विडियों वायरल कर दुगा कहकर शिवरीनारायण के हाटल रायल हरि पैलेस में भी बुलाकर फोटो विडियो वायरल करूगा कहकर बलात्कार किया है।

तथा घटना के संबंध में किसी को भी बताने पर चेहरा में तेजाब छीडककर बदसूरत बनाने की धमकी दिया था। जिसे पीडित्ता डर के कारण उक्त घटना के संबंध में किसी को भी जानकारी नहीं दी थी। परंतु आरोपी सत्य ओमप्रकाश कश्यप द्वारा बार-बार शरीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेलिंग करने से परेशान किया है, कि रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 22/2025 धारा 376(2)एन, 506 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की पतासाजी हेतु श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में थाना स्तर पर टीम गठित किया गया। इसी क्रम में शिवरीनारायण पुलिस द्वारा अति पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप एवम SDOP चांपा यदुमणि सिदार के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। दौरान विवेचना प्रकरण के आरोपी सत्य ओम प्रकाश कश्यप को घेराबंदी कर पकडकर अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया जिसे घटना के संबंध में पुछताछ किया गया एवं घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन को पेश करने नोटिस दिया गया जो घटना कारित मोबाईल फोन को कही गुम हो जाना लिखित में दिये जाने से प्रकरण में धारा 201 भादवि जोडी गई है तथा दिनांक 19.09.2024 का हाटल रायल हरि पैलेस शिवरीनारायण का दैनिक रजिस्टर का अवलोकन करने पर आरोपी एवं पीडिता का नाम दर्ज होना पाया गया है तथा आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने एवं पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से दिनांक 22.01.2025 को विधिवत् गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सागर पाठक थाना प्रभारी शिवरीनारायण, सउनि प्रमोद महार प्रआर विजय निराला आरक्षक द्वारीका साहू, राजेश कौशिक, लीलाराम साहू मआर भारती पूजा कटकवार थाना शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा।

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