रायपुर। गरियाबंद के कृषि उप संचालक (डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर) फागूराम कश्यप को निलंबित कर दिया गया है. अफसर ने हरित क्रांति योजना में भारी लापरवाही बरती थी. इस संबंध में कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अवर सचिव हेमिन बाघ के हस्ताक्षरित आदेश जारी हुआ है.
जारी किए गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि फागू राम कश्यप उप संचालक कृषि जिला गरियाबंद को वर्ष 2020 21 में हरित क्रांति योजना के तहत मिनी राइस मिल की खरीदी में योजना के प्रावधानों एवं विभागीय नियमों की अवहेलना करने तथा लापरवाही बरतने एवं अपने दायित्वों का उचित निर्वहन नहीं किए जाने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है.
निलंबन अवधि में फागूराम कश्यप उप संचालक कृषि गरियाबंद का मुख्यालय संचालनालय रायपुर निर्धारित किया जाता है. निलंबन अवधि में फागूराम कश्यप उप संचालक कृषि गरियाबंद को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. निलंबन अवधि का निराकरण पृथक से किया जाएगा.