रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 21 में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। मौके पर उन्होंने आयोग द्वारा जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 की जारी शेड्यूल की फोटोकापी प्रतिलिपि भी सौंपी।
अपर कलेक्टर पाण्डेय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 की स्थिति में संपन्न होना है। जिसके अंतर्गत निर्धारित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को जिले के विधानसभा क्षेत्र में स्थापित समस्त मतदान केन्द्रों में किया गया। इसी के साथ दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। 28 नवम्बर 2024 तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दौरान दिनांक 09 नवम्बर 2024, 10 नवम्बर 2024 एवं 16 नवम्बर 2024 एवं 17 नवम्बर 2024 को समस्त मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। 24 दिसम्बर 2024 तक दावा एवं आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। जिसके पश्चात 1 जनवरी 2025 तक सभी मापदंडों की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त एवं डेटाबेस को अद्यतन करना और पूरकों की छपाई करना है। इस अवधि में प्राप्त सभी दावा/आपत्तियों का निराकरण पूर्ण कर 06 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा।
अपर कलेक्टर पाण्डेय ने राजनीतिक दलों से कहा कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन पश्चात् इसकी प्रति बूथ लेवल अधिकारी/ अविहित/ अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे जहां आम जनता/मतदाता निर्वाचक नामावली का अवलोकन कर सकते हैं यदि निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज नहीं है तो फार्म-6 के माध्यम से नाम जोडऩे की कार्यवाही कर सकते हैं एवं किसी मतदाताओं के स्थायी रूप से अन्यत्र चले जाने अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति में फार्म-7 भरकर निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित करने हेतु आवेदन भरा जा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो तो मतदातागण फार्म-8 भरकर संशोधन की कार्यवाही कर सकते हैं। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नये मतदाताओं के नाम जुड़वाने में बूथ लेवल एजेंट के सहयोग प्रदान करने की बात कही।
आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले और आवेदित क्षेत्र के सामान्य निवासी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम जोडऩे हेतु आवेदन कर सकेंगें। इसके अतिरिक्त 01 अप्रैल 2025 या 01 जुलाई 2025 या 01 अक्टूबर 2025 की स्थिति में भी यदि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले है, वह भी सूचना की तारीख से, अग्रिम में, प्रारूप 6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा कर सकेगा और उस पर संबंधित अर्हता तारीख के संदर्भ में संबंधित तिमाही में विचार और विनिश्चय किया जाएगा।