1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरा करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े: कलेक्टर

छग

Update: 2023-06-29 15:04 GMT
कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे ने आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों और पूर्ण मतदान के संबंध में निर्वाचन और राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि जिले में पूर्ण मतदान का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पर फोकस करते हुए कार्य करना है। जिसके अंतर्गत 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूरा कर चुके सभी युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य करें। कलेक्टर ने जिले के मतदान केन्द्र की जानकारी लेते हुए कहा कि मतदान केन्द्र का युक्तियुक्त कार्य किया जाना है। जिले में ऐसे मतदान केंद्र का चिन्हांकित करे जहां मतदाता से दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। इसके साथ ही मतदान केन्द्र के मूलभूत सुविधा बिजली, पेयजल, रैंप, शौचालय, रैंप, पहुचमार्ग और फर्नीचर उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि एपिक कार्ड में फोटो नाम का वेरिफिकेशन बीएलओ के माध्यम सहित नाम, स्थान आदि में त्रुटि का सुधार कार्य किया जाए।
कलेक्टर ने जिले के सभी मतदान केन्द्रवार ग्राम स्तर पर महिला मतदाताओं की संख्या मतदाता सूची में बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए नए महिला मतदाताओं का ग्राम पंचायत स्तर और महाविद्यालय के माध्यम से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्वीप के कार्यक्रम भी आयोजित करने कहा। बैठक में बताया गया कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के 184 मतदान केन्द्र और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के 256 मतदान केन्द्र में लिंगानुपात कम है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में लिंगानुपात 998 और पंडरिया में लिंगानुपात 970 पाई गई है। कलेक्टर ने जनगणना 2011 के अनुसार जिले के जेंडर रेशियों 996 के आधार पर मतदाता सूची के जेंडर रेशियों में समतुल्यता लाने के निर्देश दिए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर इन सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची में छूटे हुए महिलाओं का नाम जोड़ने के लिए तहसील कार्यालयों को मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची भेजी गई है। इसके बारे में संबंधित मतदान केन्द्रों में छूटे हुए महिलाओं का नाम जोड़ने की कार्यवाही किया जा रहा है। बैठक में संयुक्त कलेक्टर डॉ. मोनिका कौड़ो, दिप्ती गौते, कवर्धा एसडीएम पी.सी. कोरी, बोड़ला संदीप ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लेखा अजगल्ले, आकांक्षा नायक सहित राजस्व और निर्वाचन के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बताया कि निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में ऐसे भारतीय नागरिक जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर रहे हैं तथा जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन कर सकते हैं। विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप या विलोपन के लिए प्रारूप-7 में आवेदन देना होगा। निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए और प्रविष्टि की विशिष्टयों के सुधार के लिए प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है। निवास स्थल में परिवर्तन, जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण, निर्वाचक नामावली में विद्यमान प्रविष्टि की शुद्धि, प्रतिस्थापित एपिक जारी करने एवं दिव्यांग मतदाता के तौर पर चिन्हांकन के लिए प्रारूप-8 में आवेदन करना होगा।
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