महासमुंद। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी चुनाव संबंधी गतिविधियों में विभिन्न राजनैतिक दलों, प्रचार-प्रसार एजेंसियों एवं चुनाव कार्य में संलग्न विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा बच्चों के माध्यम से किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार कार्यो में नियोजन एवं बच्चों के परिजनों द्वारा उक्त कार्यो में किसी भी प्रकार की बच्चों से मदद लेने से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही बच्चों से स्कूल के समय में बाल कलाकार के रूप में किसी भी प्रकार के दृश्य, श्रव्य कार्यक्रमों द्वारा राजनैतिक प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित किया गया है।
14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक/बालिका को नियोजित करना बाल व कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित को 50 हजार रूपये तक जुर्माना या 02 वर्ष तक के कारावास या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। बाल श्रम नियोजित पाये जाने पर जनसाधारण इसकी सूचना संबंधित थाने, चाइल्ड लाईन, श्रम विभाग या पेंसिल पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते है।