नगर निगम की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई, इस जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक
दुर्ग
भिलाई: नगर पालिका निगम भिलाई पिछले तीन दिनों से लगातार चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को जोड़ने वाले रोड के आसपास हो रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई कर रहा है। इस क्षेत्र में पिछले दो तीन सालों से अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। अवैध प्लॉटिंग को रोकने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कुरुद वार्ड 16 क्षेत्र के कई खसरा नंबर को चिह्नांकित कर उस जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
निगम उपायुक्त सुनील अग्रहरि ने बताया कि निगम की अतिक्रमण शाखा और राजस्व अमला लगातार अवैध प्लॉटिंग को लेकर कार्रवाई कर रहा है। अवैध रूप से प्लाटिंग पर लगाम कसने के लिए लगातार सर्वे और शिकायतों की जांच की जा रही है। कुरुद क्षेत्र में पिछले दो तीन सालों से बड़े पैमाने पर अलग-अलग क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। कुरुद के वार्ड 16 क्षेत्र में वृहद स्तर पर 30-40 कालोनाइजर के द्वारा अवैध प्लाटिंग व निर्माण किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए यहां लगभग 60-70 एकड़ की जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने कलेक्टर दुर्ग और उप पंजीयक को पत्र लिखा गया है।
इस क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से चल रही कार्रवाई के दौरान 60 हाईवा मुरुम की जब्ती की गई है। वहीं जेसीबी, हाइवा के साथ मौके पर निगम की टीम जोन क्रमांक 2 क्षेत्र अंतर्गत चंदूलाल चंद्राकर हास्पिटल जाने वाले प्रमुख मार्ग के आगे और कौशल गार्डन के पीछे करीब 20 एकड़ भूखंड में अनाधिकृत रूप से बनाए जा रहे मार्ग संरचना को ध्वस्त किया गया। रविवार को भी निगम की यहां कार्रवाई जारी रखेगी।
अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगाने के लिए निगम आयुक्त ने कुरुद क्षेत्र के खसरा क्रमांक 38/3, 89/1, 388/2, 384, 385, 386, 387 भूखण्डों की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इसके बाद निगम ने इसके लिए उप पंजीयक को पत्र लिखकर उक्त भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए कहा है।
सूत्रों के मुताबिक अवैध प्लॉटिंग को लेकर की जा रही कार्रवाई में राजस्व विभाग का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। लिखित में पत्र देकर इस क्षेत्र में हुई रजिस्ट्री की जानकारी और मौके पर आरआई पटरवारी को भेजने की मांग के बाद भी न तो अभी तक वहां कोई आरआई पटवारी गया है और न ही जानकारी दी गई है। हालत यह है कि पिछले तीन दिन की कार्रवाई में एक भी प्लॉट धारक और प्लाटिंग करने वाला मौके पर कार्रवाई का विरोध करने नहीं पहुंचा है।