सूरजपुर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 9 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के आदेशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय क्षेत्र एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थल तथा शासकीय भवनों में लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, एलईडी तथा अन्य प्रचार सामग्रियों को 24 घण्टे भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्यवाही जाएगी। प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के कार्य में लगे शासकीय कर्मचारियों द्वारा फ्लेक्स बैनर पोस्टर आदि हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सूरजपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र से लेकर जिले के सभी नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए विभागीय कर्मचारी संपत्ति विरूपण का कार्य पूरा कर रहे हैं। सभी चौक चौराहे से एवं सार्वजनिक स्थान से बैनर पोस्टर जैसे प्रचार सामग्रियों को हटाया जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही संबंधित अधिकारी के मार्गदर्शन में हो रही है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन कराने की घोषणा 09 अक्टूबर को हो चुकी है। घोषणा दिनांक से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।