रायपुर। प्रार्थी दिलीप कुमार दौलतानी ने थाना देवेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह देवेन्द्र नगर सेक्टर 05 में रहता है तथा रेडीमेंट कपड़े का व्यवसाय करता है। प्रार्थी की दुकान इंदिरा गांधी व्यवसायिक परिसर पंडरी में शाॅप नंबर बी-12 में मयुर कलेक्शन के नाम से है। रात्रि 09.30 बजे दुकान बंद करके अपने घर चले गया था। प्रार्थी दिनांक 22.11.2022 को सुबह 09.00 बजे अपनी दुकान खोलने गया तो देखा कि उसके दुकान का ताला टूटा हुआ था तथा दुकान के अंदर जाकर देखा तो गल्ले मे रखा 03 नग मोबाईल फोन, नगदी रकम एवं अन्य सामग्री वहां नही था। कोई अज्ञात चोरी प्रार्थी के दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश गल्ले में रखे उक्त मशरूका को चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 200/22 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
चोरी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन वीरेन्द्र चतुर्वेदी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा प्रभारी देवेन्द्र नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ अज्ञात आरोपी की पतासाजी करने हेतु प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। टीम के सदस्यों द्वारा तरीका वारदात के आधार पर हाल ही में चोरी/नकबजनी के प्रकरणों में रिहा हुए आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र की जा रही था। इसी दौरान अज्ञात अरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा सिविल लाईन निवासी इजहान खान को पकड़कर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा चोरी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी - ईजहान खान पिता स्व. मुस्ताक खान उम्र 23 साल निवासी राजा तालाब नई बस्ती ई.एल.सी चर्च के पास थाना सिविल लाईन रायपुर।