Raipur. रायपुर। मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अभिषेक शर्मा पिता दीपक शर्मा उम्र 29 साल साकिन एलआईजी 85 सेक्टर 01 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सड्डू थाना विधानसभा जिला रायपुर छ.ग का रायपुर शराब दुकान मे प्लेसमेंट एजेंसी बाम्बे इंटिग्रेटेड सर्विस में फिल्ड ऑफिसर मे पद कार्य करता है जो थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की सरोना हाईव पर स्थित शराब दुकान के मुख्य विक्रयकर्ता सोनु साहु के द्वारा 02 दिवस 23.09.2024 व दिनांक 24.09.2024 की मदिरा विक्रय राशि क्रमश: 1348680/-रू एवं 1368790/-रूपये कुल 2717470/- रूपये बैंक में जमा नही किया गया एवं मुख्य विक्रयकर्ता सोनू साहू दुकान आया ही नही एवं मदिरा बिक्री का राशि लॉकर में भी नही हैं।
जो हर महिना मे होने वाले बिक्री राशि केजांच के पुर्व शराब दुकान को छोड कर फरार हो गया है कि आबकारी विभाग के रिपोर्ट पर थाना मे अपराध क्रमाक 341/24 धारा 316 BNS मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर अति.पुलिस अधीक्षक पश्चिम रायपुर डी.आर पोर्ते व नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक अमन कुमार झा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी आमानाका सुनील दास के नेतृत्व मे टीम गठित किया गया जिसमे थाना आमानाका टीम को सुचना प्राप्त हुआ की फरार आरोपी रायपुरा मे घुमते हुये देखा गया है जिसके बारे मे पतासाजी कर आरोपी को पकडा गया जिससे पुछताछ कर प्रकरण मे गिरफतार किया गया व न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
नाम आरोपी :- सोनु साहु पिता जगदेव साहु उम्र 30 साल निवासी गणेश नगर गणेश मंदिर के पीछे रायपुरा थाना डी डी नगर रायपुर छ0ग।