बीईओ कार्यालय में पदस्थ लेखापाल निलंबित

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Update: 2023-05-09 17:01 GMT
अम्बिकापुर। कार्य में लापरवाही पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने मैनपाट बीईओ कार्यालय में पदस्थ लेखापाल अजीत कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया है। अजीत कुमार गुप्ता लेखापाल कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपाट के द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता बरती जा रही थी। अधिकारी के आदेश / निर्देश की अव्हेलना की जा रही है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपाट द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माह अप्रैल 2023 का वेतन देयक तैयार कर कोषालय में जमा करने हेतु विगत 15 दिनों से कहे जाने के उपरांत भी श्री गुप्ता द्वारा टालमटोल करते हुए कार्य में विलंब किया गया, जिससे आज दिनांक 8 मई 2023 तक शिक्षकों के खाते में वेतन नही आ सका है।
इस संबंध में जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब भी श्री गुप्ता द्वारा नही दिया गया। स्थापना संबंधी कार्यों में भी लापरवाही बरती जा रही है। श्री गुप्ता बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं तथा बिना मेरी अनुमति के उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करते हैं। सूचना के अधिकार संबंधी जानकारी तैयार करने में भी इनके द्वारा लापरवाही बरती जाती है। छात्रवृत्ति में आधार प्रमाणीकरण उपरांत सेंड टू डी.ई.ओ. का कार्य लंबित है। कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के टू साथ मनमुटाव एवं पारस्परिक सामंजस्य का अभाव है। उपरोक्त प्रतिवेदन से प्रथम दृष्टया अजीत कुमार गुप्ता लेखापाल कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपाट के द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता किया जाना प्रमाणित होता है जो छ0ग0सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 से सर्वथा विपरीत होने के कारण छ0ग0सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय उदयपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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