रायगढ़: संपत्ति संबंधी अपराधों, विशेषकर मोटरसाइकिल चोरी एवं कबाड़ चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में जिले में “ऑपरेशन प्रहार” चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना प्रभारियों द्वारा अवैध कबाड़ के परिवहन एवं भंडारण की जानकारी जुटाने के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है। इसी क्रम में थाना चक्रधरनगर पुलिस ने मुखबिर सूचना पर 15.75 टन स्क्रैप लोहे के टुकड़ों से लदे 12 चक्का ट्रक को विजयपुर चौक में पकड़कर जब्त किया है।
मुखबिर सूचना पर विजयपुर चौक में ट्रक पकड़ा
थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक राकेश मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा पासिंग 12 चक्का ट्रक में भारी मात्रा में संदिग्ध स्क्रैप कबाड़ लोड कर रायगढ़ की ओर लाया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी द्वारा तत्काल पुलिस टीम को कार्रवाई के लिए रवाना किया गया।
पुलिस टीम मुखबिर के बताए स्थान विजयपुर चौक मेन रोड पहुंची, जहां कुछ देर बाद 12 चक्का ट्रक क्रमांक OD 16 E 5001 आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा ट्रक को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम जोगेन्द्र साहू पिता स्वर्गीय विजय कुमार साहू, उम्र 47 वर्ष, निवासी बाटंगी बेलसी साई गलेरी, थाना तारासिंधी, जिला गंजाम, ओडिशा बताया।
15.75 टन स्क्रैप लोहे के टुकड़े बरामद
पुलिस द्वारा ट्रक की जांच करने पर उसमें बड़ी मात्रा में लोहे के टुकड़े एवं स्क्रैप कबाड़ लोड पाया गया। कबाड़ से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए चालक को नोटिस दिया गया। चालक द्वारा उक्त स्क्रैप सामग्री के संबंध में कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना लिखित रूप में बताया गया।
कबाड़ सामग्री के चोरी का होने की युक्तियुक्त आशंका को देखते हुए पुलिस द्वारा ट्रक में लोड सामग्री का वजन कराया गया, जिसमें कुल 15.75 टन स्क्रैप लोहे के टुकड़े पाए गए। पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में 12 चक्का ट्रक क्रमांक OD 16 E 5001 एवं उसमें लोड 15.75 टन स्क्रैप लोहे की सामग्री सहित ट्रक की आरसी एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस विधिवत जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया।
जब्त 12 चक्का ट्रक क्रमांक OD 16 E 5001 की अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपये तथा उसमें लोड 15.75 टन स्क्रैप लोहे के कबाड़ की अनुमानित कीमत करीब 4.70 लाख रुपये है। इस प्रकार कार्रवाई में कुल करीब 16.70 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।
बीएनएस की धारा 303(2) के तहत जांच
प्रकरण में अनावेदक पर इस्तगासा क्रमांक 04/2026, धारा 35(क)(ड) बीएनएसएस/303(2) बीएनएस कायम कर जांच में लिया गया है।

Tags: