नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ और गलत हरकत, 54 साल का आरोपी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ .
राजनांदगांव: सुरगी पुलिस चौकी (थाना बसंतपुर) ने नाबालिग बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने वाले 54 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 8 सितंबर 2026 को पीड़िता की मां (प्रार्थिया) ने पुलिस चौकी सुरगी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 7 सितंबर 2026 को उनकी दो नाबालिग बेटियां स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही थीं। इसी दौरान गली में आरोपी ने दोनों बालिकाओं को रोककर उनके साथ गलत हरकत और छेड़छाड़ की।
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
प्रार्थिया की शिकायत पर पुलिस चौकी सुरगी (थाना बसंतपुर) ने तत्काल अपराध क्रमांक 414/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 की धारा 8 के तहत मामला कायम कर जांच शुरू की।
आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विवेचना के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अंगद कुमार साहू (54 वर्ष), पिता मयाराम साहू (निवासी: वार्ड क्रमांक 16, ग्राम मोखला, चौकी सुरगी, जिला राजनांदगांव) को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
राजनांदगांव पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल अपराधों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त और त्वरित कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।