रायपुर। प्रार्थी केवल सिंह ठाकुर ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह पुरानी बस्ती में रहता है तथा सी.सी.टी.व्ही. कैमरा फीटिंग/रिपेयरिंग का काम करता है। प्रार्थी रात्रि अपने दोस्त आशीष शर्मा के साथ मोटर सायकल में जा रहा था कि रात्रि करीबन 11.30 बजे मठपुरैना स्थित हल्का तालाब के पास पहुंचे थे, उसी समय सामने से आ रही एक काले रंग की सोल्ड कार के चालक द्वारा कार को प्रार्थी के मोटर सायकल के करीब लाकर टिका दिया गया और कार का चालक कार से बाहर निकलकर कैसे गाडी चलाते हो कहते हुये अश्लील गाली गलौच करने लगा। प्रार्थी द्वारा गाली देने से मना करने पर कार चालक एवं कार में बैठे उसके अन्य साथी कार से बाहर निकल कर प्रार्थी एवं उसके साथी को अश्लील गाली देते हुये जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट किये तथा प्रार्थी का 1 मोबाईल फोन एवं नगदी 4,000/- रूपये को लूट कर फरार हो गये। मारपीट करते समय कार का चालक अपना नाम मनीष साहू ऊर्फ गोलू बोल रहा था।
जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 675/22 धारा 294, 506, 323, 394, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी टिकरापारा के नेतृत्व में थाना टिकरापारा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, उसके साथी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों को चिन्हांकित कर उनके छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही कर घटना में संलिप्त आरोपी मनीष साहू उर्फ गोलू, रोहित नेताम उर्फ दिलवाले, अमित कुमार साहू एवं तुलेश्वर टण्डन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की 01 नग मोबाईल फोन तथा नगदी रकम 3,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी मनीष साहू उर्फ गोलू आदतन अपराधी है जो पूर्व में भी धारा 327, आम्र्स एक्ट, मारपीट तथा प्रतिबंधात्मक धाराओं के प्रकरणों में कई बार जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी
01. मनीष साहू उर्फ गोलू पिता बल्ला साहू उम्र 32 साल निवासी मठपुरैना टिकरापारा रायपुर।
02. रोहित नेताम उर्फ दिलवाले पिता चेकू नेताम उम्र 19 साल निवासी हनुमान मंदिर के पास मठपुरैना टिकरापारा रायपुर।
03. अमित कुमार साहू पिता तोषण साहू उम्र 24 साल निवासी ग्राम छोटे उरला अभनपुर रायपुर।
04. तुलेश्वर टण्डन पिता केशव टण्डन उम्र 23 साल निवासी ग्राम छोटे उरला अभनपुर रायपुर।