36 उर्वरक, कीटनाशक विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस, खाद विक्रय करने पर 21 दिनों का लगाया गया प्रतिबंध
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशानुसार जिले में खाद की कालाबाजारी पर नकेल कसने, बिना लाइसेंस एवं बिना सर्टिफीकेट प्रमाणीकरण के कीटनाशक औषिधि विक्रय करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
उपसंचालक कृषि श्री तिग्गा ने बताया कि जिले में अब तक 36 उर्वरक एवं किटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ नियम/अधिनियम का पालन नही करने पर कारण बताओं नोटीस किया गया है। साथ ही 8 उर्वरक विक्रेताओ को अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने पर उर्वरक जप्ती कि कार्यवाही की गई है।
विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम पेड्री के मेसर्स कश्यप कृषि केन्द्र प्रोपाइटर रोहित कुमार कश्यप के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। जहां यूरिया खाद निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर विक्रय करते पाया गया। जो उर्वरक गुण नियत्रण आदेश 1985 की धारा 3(3) का उल्लघंन है। साथ ही बिना आधार कार्ड के पीओएस में बिना अंगूठा लगवाये यूरिया का वितरण किया जा रहा था। दुकान में लाइसेंस की छायाप्रति एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नही पाया गया।
जांच दल द्वारा कार्यवाही करते हुए आगामी 21 दिवस तक विक्रय पर प्रतिबंध किया गया है। उप संचालक कृषि एम.आर तिग्गा, जिला स्तरीय निगरानी दल के नोडल अधिकारी आर.एन.गांगे, कृषि विकास अधिकारी (निरीक्षक) नंद कुमार दिनकर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी शिव कुमार राठौर एवं एस. के. राठौर द्वारा खाद, कीटनाशक, दवाईयाँ के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है।