CG में 35 किलों खराब मिठाई जब्त, खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

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Update: 2024-08-17 16:47 GMT
Dantewada. दंतेवाड़ा। जिले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशन में समस्त डेयरी प्रतिष्ठान, बेकरी फर्म होटलों, किराना दुकानों और विनिर्माता व्यापारियों के खाद्य परिसर का निरीक्षण किया गया एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों का नमूना जांच हेतु लिया गया। निरीक्षण एवं नमूने लेने के दौरान चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा कुल 82 सैंपल विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए गये निरीक्षण एवं सैंपलिंग के दौरान 6 अमानक एवं 02 मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ मिलने पर तुरंत नष्ट करवाया गया तथा संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी करते हुए गलती दोबारा पाये जाने पर लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान 7 व्यापारियों को नोटिस जारी कर सुधार हेतु निर्देशित किया गया।

इसके अलावा निरीक्षण के दौरान नमूना परीक्षण हेतु विधान होटल से पेड़ा, रसगुल्ला, दन्तेश्वरी राजस्थान स्वीट्स से अंजीर बर्फी, बेंगलोर अयंगर बेकरी से रसगुल्ला एवं मिक्चर, जय गुरु होटल से बर्फी, पेड़ा, बाबा होटल से काजू कतली, पूनम होटल से रसगुल्ला, मलाई बर्फी, राजस्थान स्वीट्स से मिक्सर, देवभोग स्वीट्स से बूंदी, मिक्सचर, काजू गजक, अम्बे बिकानेर से बूंदी कलाकंद एवं नर नारायण होटल बचेली से गुड़ रसगुल्ला, लाल पेड़ा, खोया एवं अन्य मिष्ठान प्रतिष्ठान गुप्ता स्वीटस, जे एमडी, स्वीट्स, राजस्थान बीकानेर स्वीट्स आदि से रसगुल्ला, पेड़ा, मलाई पेड़ा, खोया, बर्फी, बेसन लड्डू कलाकंद, काजू कतली, पनीर का नमूना परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भी भेजा गया।

जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नमूना जांच में यदि अमानक पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी एवं प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान 35 किलो मिठाई एवं 25 लीटर खराब तेल को सीज कर संबंधित व्यापारी की अभिरक्षा में छोड़ा गया। अधिनियम उल्लंघन के अनुसार 3 प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई कि बाजार में बिकने वाले खुले व अमानक खाद्य सामग्री का उपयोग करने से बचें। बाजार से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं उपयोग की तिथि देखकर खरीदें।
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