बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में विचाराधीन बंदियों की रिहाई के लिए द्वितीय राज्य स्तरीय वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया। जेल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य जेलों में बढ़ती भीड़ को कम करना एवं छोटे अपराधों में लम्बे समय से निरूद्ध बंदियों को उनके अपराध स्वीकारोक्ति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए उनके शीघ्र रिहाई किया जाना है, ताकि जेलों में बंदियों एवं न्यायालयों में विचाराधीन बंदियों के मामलों की संख्या को कम किया जा सके। जेल लोक अदालत के लिए छग उच्च न्यायालय के द्वारा सीजेएम एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की जेल लोक अदालत की जेल परिसर में स्पेशल सिटिंग के भी निर्देश दिये गए थे।
वहीं जिला न्यायालय में लंबित मामले के अलावा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में लंबित मामलों के विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। राज्य स्तरीय वृहद लोक अदालत में 67 खण्डपीठ का गठन कर कुल 348 प्रकरणों का निराकरण किया गया। बता दें कि राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन 15 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जेलों में प्रत्येक कार्य दिवस वाले शनिवार को सीजेएम एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की जेल लोक अदालत भी आयोजित की जाती है।