रायुपर। प्रार्थी केसरा राम भामू ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वक्ररांगी प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी देवरी में कार्य करता है। पीड़ित ने रात में खाना खाकर कंपनी के बाहर कोल्हान नाला के पुल पर टहलते हुए अपने मोबाईल फोन पर बात कर रहा था इसी दौरान मोटर सायकल सवार तीन व्यक्ति जिनके द्वारा एक दुसरे को सौरभ शर्मा, उत्तम वैष्णव एवं तोरण धु्रव नाम से पुकारा जा रहा था, सभी प्रार्थी के पास आकर प्रार्थी के हाथ से जबरदस्ती मोबाईल फोन छिनने का प्रयास करने लगे प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर उनके द्वारा अपने पास रखे चाकू से प्रार्थी को डरा धमकाकर प्रार्थी से उसका मोबाईल फोन लूट लिये तथा प्रार्थी के द्वारा मदद के लिये चिल्लाने पर वे सभी अपनी दोपहिया वाहन छोड़कर फरार हो गये।
जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 400/23 धारा 394 भादवि. 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी धरसींवा के नेतृत्व में थाना धरसींवा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियो की पतासाजी करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी सौरभ शर्मा, उत्तम वैष्णव एवं तोरण धु्रव के छिपने के हर संभावित ठिकानों में रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में संलिप्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट का मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू तथा दोपहिया वाहन क्र सी जी 04 एन वाय 3616 जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी-
01. तोरण ध्रुव पिता शत्रुघन धु्रव उम्र 19 साल निवासी ग्राम मोहदा थाना धरसींवा रायपुर।
02. सौरभ शर्मा पिता भूपेन्द्र शर्मा उम्र 21 साल निवासी ग्राम मोहदा थाना धरसींवा रायपुर।
03. उत्तम वैष्णव पिता दिनेश वैष्णव उम्र 20 साल निवासी ग्राम मोहदा थाना धरसींवा रायपुर।