रायपुर। रायपुर के प्रार्थी राकेशधर दीवान ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एलआईजी 09, सेक्टर 04 डी.डी. नगर में रहता है तथा मकान के ऊपर प्रार्थी की पुत्री एवं दामाद रहते है। प्रार्थी दिनांक 25.02.2023 को अपने मकान में ताला लगाकर परिवार सहित अपने पैतृक गांव ग्राम जामगांव (एम) चला गया था। दिनांक 26.02.2023 को प्रार्थी की पुत्री एवं दामाद वापस घर आकर मकान अंदर जाकर देखे तो प्रार्थी के कमरे तथा अंदर कमरों का ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था। जिस पर प्रार्थी की पुत्री द्वारा प्रार्थी को फोन कर घर में चोरी होना बताया गया। जिस पर प्रार्थी घर आकर देखा तो पाया की घर के अंदर रखे आलमारी में रखे नगदी रकम एवं सोने चांदी के जेवरात नहीं थे। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर के दरवाजे में लगे ताला को तोड़कर अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखे नगदी रकम एवं सोने चांदी के जेवरात को चोरी फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 127/2023 धारा 457, 380, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। चोरी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम देव चरण पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी डी.डी.नगर को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा परिवार के अन्य लोगों सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। प्रकरण में अज्ञात आरोपियों के पतासाजी मुखबीर भी लगाने के साथ ही तरीका वारदात के आधार पर चोरी के प्रकरणों में हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात अरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को कुकुरबेड़ा सरस्वती नगर निवासी सत्यम तिवारी जो पूर्व में भी चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, कि दिनांक घटना को सत्यम तिवारी व अन्य को घटना स्थल के पास देर रात्रि देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा सत्यम तिवारी की पतासाजी कर पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा सत्यम तिवारी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नही होना बताते हुए लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह किया जा रहा था, कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर सत्यम तिवारी द्वारा तीरथ सिंह एवं रसपाल सिंह के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर घटना में संलिप्त आरोपी तीरथ सिंह एवं रसपाल सिंह जो रिश्तें में पिता-पुत्र है, की पतासाजी कर पकडा गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सोने चांदी के जेवरात तथा घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 8,50,000/- रूपये एवं आलाजरब जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी सत्यम तिवारी पूर्व में चोरी के प्रकरण तथा आरोपी तीरथ सिंह तोड़-फोड के प्रकरण में थाना सरस्वती नगर से जेल निरूद्ध रह चुके है।
गिरफ्तार आरोपी-
01. तीरथ सिंह पिता रसपाल सिंह उम्र 24 साल निवासी गुरूद्वारा के पास कुकुरबेड़ा थाना सरस्वती नगर रायपुर।
02. सत्यम तिवारी पिता राजमण तिवारी उम्र 24 साल निवासी देवार बस्ती कुकुरबेड़ा थाना सरस्वती नगर रायपुर।
03. रसपाल सिंह पिता भगवान सिंह उम्र 48 साल निवासी गुरूद्वारा के पास कुकुरबेड़ा थाना सरस्वती नगर रायपुर।