छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 23 नए पैनल लॉयर्स की नियुक्ति, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, देखें पूरी लिस्ट
हाईकोर्ट में करेंगे सरकार की पैरवी
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 23 अधिवक्ताओं को पैनल लॉयर नियुक्त किया है। मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, सभी नियुक्त अधिवक्ताओं का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। इस नियुक्ति के बाद संबंधित अधिवक्ता हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न न्यायिक मामलों में पैरवी की जिम्मेदारी संभालेंगे। राज्य शासन की ओर से जारी इस आदेश में नियुक्ति की अवधि, अधिवक्ताओं को मिलने वाली फीस और उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।
दो साल के लिए नियुक्त किए गए 23 पैनल लॉयर
विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश के मुताबिक, सभी 23 अधिवक्ताओं की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए की गई है। यह कार्यकाल नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से नहीं, बल्कि संबंधित अधिवक्ता के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रारंभ होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियुक्त पैनल लॉयर्स को उनके कार्य के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार फीस का भुगतान किया जाएगा। अधिवक्ताओं की जिम्मेदारियां और कार्यप्रणाली छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगी।
हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से करेंगे पैरवी
नियुक्त पैनल लॉयर्स छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में राज्य शासन से जुड़े न्यायिक मामलों में पैरवी करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों में विधिक पक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकेगी। सरकारी मुकदमों में प्रभावी पैरवी, न्यायालय में आवश्यक दस्तावेजों और तथ्यों को प्रस्तुत करना तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाए रखना पैनल अधिवक्ताओं की भूमिका का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
इन 23 अधिवक्ताओं को मिली पैनल लॉयर की जिम्मेदारी
विधि विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि नियुक्त अधिवक्ताओं को फीस का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, सभी पैनल लॉयर्स के कर्तव्य और दायित्व छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप होंगे। इससे अधिवक्ताओं के कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों का निर्धारण नियमानुसार किया जाएगा।
हाईकोर्ट में सरकारी मामलों की पैरवी को मिलेगा सहयोग
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में राज्य सरकार से संबंधित विभिन्न विभागों के मामले विचाराधीन रहते हैं। ऐसे मामलों में शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नए पैनल लॉयर्स की नियुक्ति से राज्य शासन को न्यायालयीन मामलों की पैरवी में अतिरिक्त विधिक सहयोग उपलब्ध होगा। हालांकि, अधिवक्ताओं को किन-किन विभागों अथवा विशिष्ट प्रकरणों की जिम्मेदारी सौंपी जाए, इसकी जानकारी उपलब्ध आदेश के विवरण में नहीं दी गई है। फिलहाल, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी 23 अधिवक्ताओं की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की गई है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद वे निर्धारित नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।